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Motor Vehicles (Amendment) Bill 2019


If there is no documents related to the motor vehicle, then 15 days will be given, it is not a crime.

✅ Rule 139 of Central Motor Vehicle Rules provides that the driver 15 days time will be given to present the documents.
If the driver claims to show these documents within 15 days, then traffic police or RTO officials will not deduct the challan of the vehicle. After this, the driver has to show these documents to the traffic police or officer concerned within 15 days.

Under Section 158 of the Motor Vehicle Act 2019, the time for getting an accident or showing these documents in special cases is 7 days.
If the traffic police cuts the challan if the RC, DL, Insurance certificate, Pollution under control certificate, Driving license and permit certificate are not shown immediately, then the driver has the option to dismiss it in court.

It is also important to have a witness sign in the challan. During the summit trial of the case in court, the traffic police has to present witness. If the police is unable to present the witness, the court may waive the challan. He told that in most of the cases the police is unable to present the witness and the driver gets the benefit.

Senior Advocate Garg says that if the traffic police illegally deducts the challan, it does not mean that the driver will have to fill the challan. The challan of the traffic police is not a court order. This can be challenged in court. If the court feels that the driver has all the documents and he is not given 15 days time to present these documents, then he can waive the fine.

Since the implementation of the new Motor Vehicle Act 2019, there have been reports of heavy challaning of vehicle registration certificate (RC), insurance certificate, pollution under control certificate, driving license and permit certificate not showing immediately.

However, according to the Central Motor Vehicle Rules, if you do not immediately show the Registration Certificate (RC), Insurance Certificate, Pollution Under Control Certificate, Driving License (DL) and Permit Certificate on demand to the traffic police, then it is not a crime.

✅ मोटर-गाड़ी से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं तो 15 दिन का समय दिया जाएगा, यह जुर्म नहीं है |👮...🏍️..🚙...

✅ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा |
अगर चालक 15 दिन के अंदर इन दस्तावेजों को दिखाने का दावा करता है, तो ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ अधिकारी वाहन का चालान नहीं काटेंगे. इसके बाद चालक को 15 दिन के अंदर इन दस्तावेजों को संबंधित ट्रैफिक पुलिस या अधिकारी को दिखाना होगा |

✅ मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 158 के तहत एक्सीडेंट होने या किसी विशेष मामलों में इन दस्तावेजों को दिखाने का समय 7 दिन का होता है |
अगर ट्रैफिक पुलिस आरसी, डीएल, इंश्योरेंस सर्टीफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट तत्काल नहीं दिखाने पर चालान काटती है, तो चालक के पास कोर्ट में इसको खारिज कराने का विकल्प रहता है|

✅ चालान में एक विटनेस के साइन होना भी जरूरी है. कोर्ट में मामले के समरी ट्रायल के दौरान ट्रैफिक पुलिस को विटनेस पेश करना होता है. अगर पुलिस विटनेस पेश नहीं कर पाती है, तो कोर्ट चालान माफ कर सकती है. उन्होंने बताया कि ज्यादातर मामलों में पुलिस विटनेस पेश नहीं कर पाती है और इसका फायदा चालक को मिलता है|

सीनियर एडवोकेट गर्ग का कहना है कि अगर ट्रैफिक पुलिस गैर कानूनी तरीके चालान काटती है, तो इसका मतलब यह कतई नहीं होता है कि चालक को चालान भरना ही पड़ेगा. ट्रैफिक पुलिस का चालान कोई कोर्ट का आदेश नहीं हैं. इसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. अगर कोर्ट को लगता है कि चालक के पास सभी दस्तावेज हैं और उसको इन दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय नहीं दिया गया, तो वह जुर्माना माफ कर सकता है.

नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद से वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट (RC), इंश्योरेंस सर्टीफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट तत्काल नहीं दिखाने पर ताबड़तोड़ चालान करने की खबरें आ रही हैं.

हालांकि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक अगर आप ट्रैफिक पुलिस को मांगने पर फौरन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, तो यह जुर्म नहीं है.

Motor Vehicles (Amendment) Bill 2019
Section
Description
New Minimum Penalties
Old Penalty
177
General
Rs 500
Rs 100
New 177A
Rules of road regulation violation
Rs 500
Rs 100
178
Travel without ticket
Rs 500
RS 200
179
Disobedience of orders of authorities
Rs 2000
Rs 500
180
Unautorized use of vehicles without licence
Rs 5000
Rs 1000
181
Driving without licence
Rs 5000
Rs 500
182
Driving despite disqualification
Rs 10,000
Rs 500
182 B
Oversize vehicles
Rs 5000
New
183
Over speeding
Rs 1000 for LMV, Rs 2000 for Medium passenger vehicle
Rs 400
184
Dangerous driving penalty
Upto Rs 5000 
Rs 1000
185
Drunken driving
Rs 10,000
Rs 2000
189
Speeding / Racing
Rs 5,000
Rs 500
192 A
Vehicle without permit
Upto Rs 10,000
upto Rs 5000
193
Aggregators (violations of licencingconditions)
Rs 25,000 to Rs 1,00,000
New
194
Overloading
Rs 20,000 and Rs 2000 per extra tonne
Rs 2000 & Rs 1000 per extra tonne
194 A
Overloading of passengers
Rs 1000 per extra passenger
194 B
Seat belt
Rs 1000
Rs 100
194 C
Overloading of two wheelers
Rs 2000, Disqualification for 3 months for licence
Rs 100
194 D
Helmets
Rs 1000 Disqualification for 3 months for licence
Rs 100
194 E
Not providing way for emergency vehicles
Rs 10,000
New
196
Driving Without Insurance
Rs 2000
RS 1000
199
Offences by Juveniles
Guardian / owner shall be deemed to be guilty. Rs25,000 with 3 yrs imprisonment. For Juvenile to be tried under JJ Act. Registration of Motor Vehicle to be cancelled
New
206
Power of Officers to impound documents
Suspension of driving licenses u/s 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E
210 B
Offences committed by enforcing authorities
Twice the penalty under the relevant section
यातायात नियम तोड़ने पर अब इतना देना होगा जुर्माना
नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य होगा
बगैर हेलमेट या ओवरलोड दोपहिया वाहन पर 3 महीने के लिए ड्राइवर लाइसेंस अयोग्यबगैर हेलमेट पर 1 हजार रुपए और ओवर लोडिंग पर दो हजार रुपए जुर्माना
नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर अभिभावक को 25 हजार रुपए का जुर्माना भरने के साथ-साथ 3 साल की सजा हो सकती है साथ ही जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला चलेगा
अब हिट-एंड-रन के केस में सरकार पीड़ित के परिजनों को 2 लाख या इससे ज्यादा का मुआवजा देगीये रकम फिलहाल 25,000 है
रोड रेगुलेशन्स के उल्लंघन पर अब 100 नहीं, 500 रुपए का जुर्मानाटिकट के बिना ट्रैवल करने का जुर्माना 200 से बढ़कर 500 रुपए
अथॉरिटी के आदेशों के उल्लंघन पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2,000 रुपएलाइसेंस के बिना अनाधिकृत वाहन इस्तेमाल करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए
लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपएड्राइविंग क्वालिफिकेशन के बिना ड्राइव करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए
ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5,000 का जुर्मानाओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 400 से बढ़ाकर LMV के लिए 1000 का जुर्माना और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2,000 का जुर्माना
खतरनाक ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपएशराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा
स्पीडिंग या रेसिंग करने पर 2,000 नहीं 10,000 हजार भरने होंगेबिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए
कैब एग्रीगेटर्स जैसे ओला, उबर के वाहन लाइसेंसिंग शर्तों के उल्लंघन पर कंपनियों पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्मानासीट बेल्टलगाने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए
एंबुलेंस जैसी आपातकालीन गाड़ियों को रास्तादेने पर 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 माह की जेलबिना इंश्योरेंस के 1,000 से जुर्माना बढ़ाकर 2,000 रुपए
थर्ड पार्टी बीमा भी जरूरी हैड्राइवर और क्लीनर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगाहादसे में मृत्यु पर 50 हजार से 5 लाख रुपए तक मुआवजे का प्रावधान हैअज्ञात वाहन की टक्कर से मौत पर 25 हजार से 2 लाख और घायल होने पर साढ़े 12 से 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा
मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा, जिसमें सड़क पर चलने वाले सभी चालकों का इंश्योरेंस होगाइसका इस्तेमाल घायल के इलाज और मृत्यु होने पर परिजनों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगाहादसे में घायल का फ्री में इलाज करना होगा
लर्निंग लाइसेंस के लिए पहचान पत्र का ऑनलाइन वेरीफिकेशन अनिवार्यकमर्शियल लाइसेंस 3 के बजाय 5 साल के लिए मान्य होंगे
लाइसेंस रिन्यूवल अब खत्म होने के एक साल के अंदर कराया जा सकेगाड्राइवरों की कमी पूरी करने के लिए ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगेनए वाहनों का रजिस्ट्रेशन डीलर करेगा

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